घपले-घोटालों के सूबे झारखंड में माफियाओं के कारनामों की सूची में नया इजाफा हो गया है। भू-माफियाओं ने राजधानी रांची से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बिरसा मृग बिहार के बगल में फुदी गांव की 162.48 एकड़ गैरमजरुआ खास और वन भूमि फर्जी कागजात के आधार पर 2 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपए में बेच दी। खूंटी के जिलाधिकारी(डीसी) ने कागजात की जांच पड़ताल में तकरीबन एक साल पुरानी इस घपलेबाजी का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार, रांची निवासी फादर विजय भट्ट बिरसा मृग बिहार के निकट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे। उन्होंने कई लोगों से जमीन खरीदने की चर्चा की। इस बात की जानकारी होने पर तपेश्वर मिश्र नामक एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और फुदी गांव में स्थित 162.48 एकड़ जमीन बेचने की इच्छा जाहिर की। जमीन की इंतखाब व अन्य दस्तावेज देखने के बाद फादर भट्ट ने 31 जुलाई 2010 को दो निबंधित पट्टों के माध्यम से 2 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपए में जमीन खरीद ली। इसके बाद वह जमीन के नामांतरण और मालगुजारी रसीद कटाने की प्रक्ति्रया में आए तो जांच-पड़ताल में खुलासा हुआ कि मिश्र बंधुओं ने सारा काम फर्जी तरीके से किया है। फर्जी एम फार्म तैयार किया गया था। इस जमीन की जमाबंदी लक्ष्मी नाथ मिश्र, लक्ष्मण नाथ मिश्र, विमला देवी, राम लोचन मिश्र, वंशीधर मिश्र और राधागोविंद मिश्र के नाम से कराई गई थी। उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर पहली बार 1974-75 में और अंतिम बार 1998-99 में इसकी मालगुजारी रसीद कटाई गई थी। उपायुक्त राकेश कुमार का कहना है कि पंजी जमाबंदी का कोई आधार अंकित नहीं है। सरकारी जमीन हड़पने का यह अद्भुत प्रयास था। इस जमीन पर आज की तारीख में किसी का भी दखल कब्जा नहीं है। इस जमीन की कथित जमाबंदी रद कर भारतीय वन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल यह जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थानों की स्थापना के लिए सुरक्षित रखी गई है। उपायुक्त ने कहा, डुगडुगिया और एरेंडा गावं में भी सरकारी जमीन की जमाबंदी करा लेने की जानकारी मिली है। जिन लोगों के नाम जमाबंदी की गई थी, उनका पता फर्जी है। नोटिस देने के बाद भी वे हाजिर नहीं हो रहे हैं। जल्द ही इन मामलों में कार्रवाई होगी.
Wednesday, June 1, 2011
झारखंड : माफियाओं ने बेच डाली 162 एकड़ सरकारी भूमि
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