विदेश में भारतीयों के जमा काला धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन करने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा किसी एक मामले से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है। पीठ ने कहा, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कालेधन की पड़ताल के लिए विशेष जांच दल के गठन के विकल्प पर सरकार को विचार करना चाहिए। अदालत ने सरकार से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और आयकर (आइटी) विभाग के अधिकारियों को मिलाकर इसका गठन किया जाए। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या ऐसा करने में कोई सैद्धांतिक आपत्ति है? मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। उस दिन सरकार को एसआइटी के गठन पर जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर बहस करें, आप दोनों (सरकार और याचिकाकर्ता) हमें बताएं कि जरूरत पड़ी तो एसआइटी की संभावित संरचना कैसी होगी? विदेश में भारतीय नागरिकों के जमा काला धन को वापस लाने के उपायों के बारे में सरकार को निर्देश देने के लिए राम जेठमलानी ने देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है।
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