2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के कुछ और राज उगलवाने के लिए सीबीआइ तिहाड़ जेल में बंद पूर्व दूर संचार मंत्री ए.राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और रिलायंस टेलीकॉम के समूह अध्यक्ष गौतम दोषी से फिर से पूछताछ करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज ओपी सैनी ने सीबीआइ को इसकी इजाजत दे दी है। सीबीआइ ने अपनी अर्जी और अदालत में मामले की सुनवाई में इसका कोई जिक्र नहीं किया कि वह पिछले चार माह से जेल में बंद तीनों आरोपियों से क्या जानना चाहती है। संकेतों के मुताबिक, सीबीआइ इस मामले में तीसरा आरोप पत्र तैयार करने में जुटी है, इसी सिलसिले में तीनों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआइ राजा, बेहुरा और गौतम दोषी से सोमवार को कोर्ट और तिहाड़ जेल में से किसी एक जगह पूछताछ करेगी। हालांकि बचाव पक्ष के पूछे जाने के बाद भी सीबीआइ के वकील एके सिंह ने पूछताछ का स्थान बताने से इंकार कर दिया। बस इतना कहा कि चूंकि सभी जेल में हैं लिहाजा पूछताछ या तो कोर्ट में अलग रूम में या फिर तिहाड़ जेल में होगी। दरअसल दैनिक सुनवाई के लिए सभी आरोपी रोजाना की तरह शनिवार कोर्ट पहुंचे। कोर्ट रूम में अचानक उस वक्त खलबली मच गई जब सीबीआइ ने कोर्ट में अर्जी दी कि वह राजा, बेहुरा और गौतम दोषी से पूछताछ की इजाजत चाहती है। जांच एजेंसी के इस कदम ने बचाव पक्ष के वकीलों को आश्चर्यचकित कर दिया। शाम पौने चार बजे जज ओपी सैनी सीबीआइ की अर्जी पर फैसला देने आए तो बचाव के वकीलों से इसे गलत करार देते हुए अर्जी रद करने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष के वकील उस पर बहस करना चाह रहे थे लेकिन सीबीआइ के वकील एके सिंह ने केवल इतना कहा, इस तरह की अर्जी पर बहस का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने सीबीआइ का पूछताछ की इजाजत दे दी। हालांकि लोग राजा और बेहुरा से फिर से पूछताछ पर उतने आश्चर्यचकित नहीं हुए जितने गौतम दोषी के नाम आने पर से हैरान हो गए।
Monday, July 18, 2011
तीसरे आरोप-पत्र से पहले राजा से पूछताछ करेगी सीबीआइ
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