Wednesday, September 14, 2011

माया की अपने संबंधियों के साथ आपराधिक साठगांठ

यूपी की मुख्यमंत्री मायावती और उनके परिजनों के बीच आपराधिक साठगांठ का आरोप लगाते हुए सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बताया कि उनके खिलाफ अर्जित आय से अधिक संपत्ति का मामला आयकर विभाग के नतीजों के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता। सीबीआइ ने सुप्रीमकोर्ट में पेश हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच दस्तावेजी और मौखिक सबूतों के रूप में ठोस सबूत उपलब्ध हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि याचिकाकर्ता और उनके परिजनों तथा सुश्री मायावती और उनके दानदाताओं एवं परिजनों के बीच आपराधिक साठगांठ है। सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही लखनऊ की अदालत में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मायावती के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी। जांच एजेंसी ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही का दायरा आयकर विभाग द्वारा दी गई छूट सहित दीवानी कार्यवाही से अलग है। हालांकि उसने यह भी कहा कि सीबीआइ अदालत में अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के समय छूट देने संबंधी आयकर आयुक्त के आदेश को भी संज्ञान में रखा जाएगा। मायावती ने इससे पहले आयकर अपीली न्यायाधिकरण द्वारा दी गई क्लीन चिट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन कर अपने खिलाफ सीबीआइ के मुकदमे को खत्म करने की मांग की थी। मायावती ने यह भी कहा था, घोषित आय की स्वीकृति के परिणाम के बाद कोई भी संपत्ति मेरी आय से अधिक नहीं है और इसलिए आय से अधिक संपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है

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