Tuesday, September 13, 2011
कोर्ट में जया को पेश होना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आय से अधिक संपत्ति मामले में 20 अक्टूबर को कर्नाटक की निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर मामले की सुनवाई नियमित अदालत परिसर में हो या कहीं और इसका फैसला निचली अदालत पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की पीठ ने सोमवार को जया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान कहा, निचली अदालत के जज सुनिश्चित करेंगे कि जया से पूछताछ उचित वातावरण में हो। जया ने शीर्ष अदालत के पूर्ववर्ती निर्देशों पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के माध्यम से सहमति जताई थी कि वह खुद को कर्नाटक में निचली अदालत के जज के समक्ष पेश करेंगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। जया ने पहले सुरक्षा के आधार पर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पेशी में छूट मांगी थी, जिसे खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर को कहा था कि वह कार्यवाही में विलंब का प्रयास कर रहीं हैं। जया के वकील साल्वे ने कहा था कि निचली अदालत ने गलत तरह से पेशी से छूट की अर्जी खारिज की, जबकि धारा 313 (5) किसी आरोपी को लिखित में सवालों के जवाब देने की आजादी देती है। पीठ साल्वे की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और उनकी मांग को खारिज कर दिया। जया के खिलाफ 1991 से 1996 के बीच 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति जुटाने के सिलसिले में मामला चल रहा है
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