Tuesday, September 13, 2011
भ्रष्ट आइएएस के घर में चलता रहेगा स्कूल
नई दिल्ली नीतीश सरकार द्वारा बंगले में स्कूल खुलवाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी शिव शंकर वर्मा को राहत देने से साफ मना कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद वर्मा के पटना स्थित आवास में सरकारी स्कूल चलता रहेगा। बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट की धारा 13 के तहत नीतीश सरकार ने वर्मा की भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति से बने पटना के रुकनपुरा स्थित बंगले को जब्त कर उसमें स्कूल खोल कर बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी है। वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के उनके बंगले और संपत्ति जब्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वर्मा की दलील थी कि रुकनपुरा का वह बंगला जिसमें राज्य सरकार ने स्कूल खुलवाया है, उनका एकमात्र मकान है जिसमें वह रह सकते हैं। जस्टिस आफताब आलम व जस्टिस आरएम लोधा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अब इस मकान का एक अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है इसलिए उनकी याचिका पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है। पीठ ने वर्मा को इतनी राहत जरूर दी है कि वह संपत्ति जब्त करने के कानून को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। निगरानी विभाग ने तत्कालीन लघु सिंचाई आयुक्त वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 2007 में ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। विजिलेंस जांच के क्रम में वर्मा की ज्ञात स्त्रोत से आमदनी 68.70 लाख थी, जबकि उनके पास से 1.43 करोड़ से अधिक की चल व अचल संपत्ति बरामद की गई थी
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