Sunday, August 28, 2011

मोदी को बताए बिना लोकायुक्त नियुक्त

गुजरात के राज्यपाल डॉ. कमला ने गुरुवार को एक अभूतपूर्व कदम में राज्य सरकार को दरकिनार करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरए मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए शुक्रवार को उनके इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। अब उच्च न्यायालय इस दुविधा में है कि राज्यपाल को नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं। मोदी सरकार पिछले साढ़े सात वर्षो से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दुविधा में थी। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2011 को सरकार को नोटिस भेजकर लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी का कारण पूछा था। इससे पूर्व राज्यपाल और गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से लोकायुक्त के लिए न्यायमूर्ति आरए मेहता के नाम की सिफारिश की गई थी। राज्यपाल के देर रात लिए गए इस निर्णय ने उनके और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच आग भड़काने का काम किया है। राज्यपाल के इस फैसले को गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री जयनारायण व्यास का कहना है कि राज्य में लोकायुक्त नियुक्त न होने के पीछे खुद नेता प्रतिपक्ष गोहिल जिम्मेदार हैं, सरकार की ओर से बुलाई गई बैठकों में वह एक दो बार आए उसके बाद वह बैठकों तक में शामिल नहीं हुए। व्यास ने कहा कि राज्यपाल को संवैधानिक परंपरा तथा सरकार व राजभवन के रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए था। गुजरात सरकार ने 17 अगस्त को न्यायमूर्ति एमबी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे राज्य सरकार पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए 17 घोटालों की जांच सौंपी गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति शाह ने अब तक जांच के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। राज्य सरकार ने 24 अगस्त को एक मंत्रिसमूह गठित कर उसे लोकायुक्त के अधिकारों की समीक्षा का काम सौंप दिया। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाडिया तथा नेता विपक्ष शक्ति सिंह गोहिल के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल गुजरात में लोकायुक्त की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाने वाला था कि इससे पहले ही राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति की घोषणा कर दी। राज्यपाल के इस फैसले से हाईकोर्ट के सामने यह संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि वह राज्यपाल को नोटिस जारी कर सकता है या नहीं। न्यायाधीश अभिलाषा कुमारी इस मुद्दे पर अब 30 अगस्त को सुनवाई करेंगी।


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