सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धन शोधन के मामले में आरोपी पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान की रिहाई पर रोक 2 सितंबर तक बढ़ा दी। खान को बांबे हाईकोर्ट ने गत 12 अगस्त को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने खान की रिहाई पर रोक तब बढ़ा दी जब अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल ने न्यायालय से कहा कि पूर्व में लगाई गई रोक 26 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। पीठ ने इसके बाद यह रोक दो सितंबर तक बढ़ा दी क्योंकि इस मामले पर सुनवाई एक सितंबर को बहाल होगी। शीर्ष अदालत ने गत 16 अगस्त को बांबे हाईकोर्ट से हसन अली को मिली जमानत पर 26 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिया था। निदेशालय ने हाईकोर्ट द्वारा खान को दी गई जमानत को चुनौती दी थी।
Sunday, August 28, 2011
सुप्रीम कोर्ट ने हसन की रिहाई पर रोक दो सितंबर तक बढ़ाई
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